उत्तराखंड: 10 मार्च 2025, देहरादून। डिपार्टमेंटल स्टोर स्वामियों की समस्याओ के संबंध में आयुक्त आबकारी ज्ञापन प्रेषित करते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर वार्षिक शुल्क न बढ़ाये जाने की मांग उठायी गयी।
डिपार्टमेंटल स्टोर संचालकों ने आज आयुक्त आबकारी निदेशालय पहुंचकर आयुक्त आबकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मांग की गयी कि वर्तमान में शराब की दुकानों से निकासी होने से डिपार्टमेंटल स्टोर संचालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं अतिरिक्त अधिभार की वजह से भी सामान बोतल, सामान कर नहीं हो पा रहा है। जिससे वह एफएल-5 दुकानों से प्रतिस्पर्धा नही कर पा रहे हैं। जिस कारण उन्हें अतिरिक्त नुकसान उठाना पड रहा है। स्टोर स्वामी निकट भविष्य में इन्हें बंद करने के लिए मजबूर हो जायेंगे। क्योंकि वर्तमान में इसकी वजह से सभी स्वामियों को खासा नुकसान उठाना पड रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि आबकारी द्वारा निर्धारित किये गये राजस्व में भी तभी बढोत्तरी हो सकती है जब स्टोर स्वामी कि सभी समस्याओं का समाधान भी हो सके। ज्ञापन में कहा गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर का वार्षिक शूल्क न बढ़ाया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व में निर्धारित पैरा-9,2,2 के मुताबिक 800 मीटर के दायरे में कोई भी स्टोर न खुले। एवं इसे शक्ति के साथ लागू किया जाए। पूर्व में इससे सभी डिपार्टमेंटल स्टोेर को खासा नुकसान हुआ है। ज्ञापन में कहा गया कि 500 एमएल से कम की बीयर और आरटीडी की बिक्री की अनुमति दी जाए एवं लाईसेंस फीस चार किस्तो में ही ली जाए। जिससे स्वामी को आर्थिक मार न पडे एवं पूर्व की तरह समस्त डोमेस्टीक बीयर एवं आईएमएफएल और आरटीडी को बेचने की अनुमति दी जाए तथा पूर्व की तरह आईएमएफएल की सभी तरह की बोतले जैसे क्वार्टर, हाफ और फुल को बेचने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में कहा गया कि उक्त दुकानो को पूर्णतः सताहगित किया जाए।
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