पीडित नाबालिग की माँ ही निकली पूरे प्रकरण की सूत्रधार

पीड़िता की माँ ने ही डेढ़ लाख रुपये में किया था अपनी बेटी का सौदा

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 उत्तराखंड: 03 AUG. 2026, सोमवार को देहरादून  – राजधानी स्थित थाना राजपुर देहरादून* क्षेत्र में  05/07/2026 को श्रीमती नीलम देवी निवासी नागल हटनाला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री का अपहरण होने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना राजपुर में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना राजपुर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

साथ ही इस प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिग की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना राजपुर पर पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन के साथ-साथ मैनुवल पुलिसिंग के माध्यम से अपहृत नााबालिग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई तो उक्त अपहृत नाबालिग के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी पुलिस टीम को प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल एक टीम को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। जहां पुलिस टीम द्वारा गोपनीय रूप से जानकारियां प्राप्त करते हुए नाबालिग युवती के अपहरण में शामिल 02 अभियुक्तो मनीष पुत्र राजकुमार व लवी कुमार पुत्र बिल्लू को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नाबालिग युवती को बरामद किया गया।

इस दौरान अभियुक्तों से सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त लवी कुमार द्वारा पिंकी मलिक नाम की एक महिला के माध्यम से उक्त नाबालिग को उसकी माता नीलम देवी से डेढ लाख रूपये में खरीदना बताया गया, जिसे उसने ₹ 02 लाख में अभियुक्त मनीष को बेचा था, जिसने विवाह के लिए लवी कुमार से उक्त युवती को खरीदा था। अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल अभियुक्ता पिंकी मलिक को मुजफ्फरनगर तथा अभियुक्ता नीलम देवी को आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड से गिरफ्तार किया गया।

 साथ ही  विवेचना में दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 64, 3(5), 65(1),87, 143 बीएनएस व 5(एल)/6, 16/17 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई।

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