शहर मे नशेड़ियों की भरमार अब क्या करे निज़ाम!!

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उत्तराखण्डः 10 फरवरी . 2025,  देहरादून स्थित गौरतलब है कि बीते  08 फरवरी को देहरादून डीएम ने अपने कार्यालय में एक महात्वपूर्ण बैठक में नशा बेचने, फार्मा पदार्थों में मिलावट करने वालों पर  अब संगीन धारा में आन द स्पॉट दर्ज होंगे मुकदमे, डीएम ने गठित की समिति को निर्देशित किया। वही जिसमें फर्मा कम्पनीज के नकली दवा-ड्रग्स पर भी ड्रग्स महकमें की लचर प्रणाली होगी समाप्त!  साथ ही नशे के सौदागरों, दवा मिलावट खोरों पर डीएम की नजर..!

 इस पर जनता  का कहना है कि अब क्या करेंगे  साहब जब गली मुहलो मे बिकने लगे, नशे का समान!! सूत्र बताते है कि देहरादून जनपद मे नशा तस्करी रोकने को लेकर  जिला प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन सूत्रो के माने तो राजधानी मे ही कई जगह ऐसी है जो पुलिस की पहुंच मे होकर भी, पुलिस की पहुंच के बाहर है, देहरादून सिटी के बिंदाल पुल बस्ती मे हर प्रकार के नशे के समान को खुल्ले आम बेधड़क हो कर बेचा जा रहा है।

सूत्रो के माने तो दून शहर के बीच स्थित नशे बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे महिलाये को चरस की पुड़िया बेचते देखा जा सकता है, और इस नशे के कारोबार की पुलिस ख़ुफ़ियातंत्र को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी इन पर कार्यवाही न के बराबर ही है, यही नहीं शहर मे बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले मेडिकल स्टोरो की भरमार है, यह मेडिकल स्टोर भी मलिन बस्ती छेत्रो मे ऐसे जगह पर खुले हुए है, जहाँ ड्रग इस्पेक्टर तो क्या, कभी पुलिस भी जांच के लिए नहीं पहुंचती है, झोलाछाप डॉक्टरों से लेकर, बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले मेडिकल स्टोरो की भरमार होने के बावजूद अगर जिला प्रशासन यह दावा कर रहा है कि संगीन धारा मे मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही होंगी तो यह बात ऊंट के मुँह मे जीरा के सामान ही है, शहर मे 127 मलिन बस्तियों मे जो गोलमाल है उसकी जवाब दारी कौन तय करेगा।

गौरतलब है कि देहरादून स्थित कलेक्ट्रेट  में जनपद देहरादून डीएम  जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस  अधीक्षक अजय सिंह की उपस्थिति में  जनपद स्तरीय नारकोटिक्स समिति की बैठक आयोजित की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने नशे के प्रसार को रोकने तथा बच्चों एवं छात्रों को इस बुराई से दूर रखने हेतु नियमित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश पुलिस एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिए।

इस दौरान  जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि दुकानों एवं बार में 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग को शराब की बिक्री न कि जाए तथा दुकानों पर सीसी टीवी केमरे लगे हों  व पोस्टर चस्पा करें कि 18 वर्ष से कम के लोगों सामान बिक्री नही की जाएगी।

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