नाबालिग बालिका को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

उत्तराखंड: 04 जून 2024, देहरादून। महिला एवं बाल अपराधों के प्रति दून पुलिस संवेदनशील हैं। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया हैं।
विगत 13 मई को थाना सेलाकुई पर वादी निवासी सेलाकुई द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर थाना सेलाकुई पर तत्काल मुकदमा अपराध सख्या 68/24 धारा 363 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रकरण की सवेंदनशीलता एवं गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिग की यथाशीघ्र बरामदगी हेतु तत्काल पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा आस-पास के लोगों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो प्रारम्भिक जांच में युवती को एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले जाना प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त के विषय में जानकारी एकत्रित की गयी। सुरागरसी-पतारसी करते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद लेते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नूर हसन पुत्र मुनीर निवासी बिलसंडा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश उम्र 20 वर्ष को जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पीडिता को छुडाया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 376, 366 भादवि तथा 5 बी/6 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गई। पीडिता को बयानों के पश्चात परिजनो के सुपुर्द किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक अनित कुमार, पुलिस कांस्टेबल बृजेश, पुलिस कांस्टेबल फरमान व महिला कांस्टेबल मधु शामिल थे।

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