राहुल ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का भी ख्याल नहीं रखा!…डूबो दी ना लूटिया!

देहरादून/उत्तराखण्ड: 24-MARCH.. 2023, खबर… राजधानी से शुक्रवार को सूत्रो के हवाले से मिली ताजा जानकारी के अनुसार 23 मार्च को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मानहानि के प्रकरण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अधिकतम दो वर्ष की सजा सुनाई है। यह सजा मानहानि की धारा 499 व 500 में दी गई है। गत लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? राहुल ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी, ललित मोदी आदि के नाम दिए।

राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा : मिली ताजा जानकारी के अनुसार गुरुवार को गुजरात के एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान सवाल उठ रहा था कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी? संसदीय सचिवालय ने नोटिस जारी करके राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में फिर से सियासी भूचाल आ गया है।

वही आज शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आएंगे। वे कल दोपहर एक बजे कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ जनांदोलन शुरू करेगी। और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

 मिली ताजा जानकारी के अनुसार वही इस  बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में (बैठक में) बात हुई। हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अयोग्य ठहरवाया गया है।”

 बता दे कि  वही इस दौरान मोदी सरनेम वालों को चोर बताने पर ही सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अदालत में मुकदमा दायर किया। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी माफी मांग लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी पूरे प्रकरण में तीन बार अदालत में पेश हुए और उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया। 23 मार्च को भी जब सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने दोषी करार दिया तो राहुल ने कहा कि उन्होंने किसी का भी अपमान नहीं किया।

उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी और आगे भी उठाते रहेंगे। राहुल की ओर से सजा को कम करने की कोई प्रार्थना भी नहीं की गई। वहीं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों का कहना था कि राहुल गांधी सांसद हैं और संसद में कानून बनाते हैं। ऐसे में उन्हें कानून की जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट को यह भी बताया गया कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने संभल कर बोलने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह दिया।

साथ ही हाल ही में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पुत्र की विधायकी रद्द हुई है। अदालत का फैसला आते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया। जानकारों का मानना है कि सूरत की अदालत के आदेश की जानकारी तत्काल ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजी जाएगी।यदि किसी सांसद और विधायक को दो वर्ष की सजा मिलती है तो लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष सदस्यता को रद्द कर सकते हैं।

इसी बीच राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाकर दो वर्ष की सजा पर स्थगन ले लेते हैं तो फिर सांसद की सदस्यता रद्द होने से बच सकते हैं। इसी बीच अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

साथ ही  राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। राहुल ने गत लोकसभा का चुनाव यूपी के अमेठी से भी लड़ा था, लेकिन वे भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरान से हार गए। इसी बीच  कांग्रेस नेता राहुल गांधी  को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के कई संभावित प्रभाव सामने आ सकते हैं, जिसमें उनके 8 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक के अलावा उन्हें लुटियन दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। साथ ही राहुल के साथ कांग्रेस की भी लूटिया डूब गई

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