डीएम ने अनुपस्थित पाए गए 2-Supervisor एवं 03-BLO के वेतन रोकने की संस्तुति!

देहरादून/उत्तराखण्ड: 18 Nov.–2023: खबर…. राजधानी शनिवार को जनपद देहरादून  जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका द्वारा निर्वाचक नामावली में अर्ह नागरिकों के नाम सम्मिलित करने हेतु अभियान चलाने तथा उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों अपने अपने क्षेत्र में बूथों का निरीक्षण करने हेतु दिए गए निर्देश दिए गए हैं। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम गतिमान है जिसमें  27 अक्टूबर 2023 से 09 दिसम्बर, 2023 तक नये निर्वाचकों के नाम जोड़े जाने मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार मतदाता सूची से हटाये जाने तथा अशुद्ध प्रविष्ठियों को शुद्ध करने की कार्यवाही हेतु क्रमशः प्रारूप 6,7 व 8 भरे जाने है। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम स्वीप के तहत् जागरूकता वाहन के माध्यम से विधानसभा में भ्रमण कर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है साथ ही नगर निगम के कूड़ा उठान वाहनों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

वही इस दौरान जनपद देहरादून की डीएम के निर्देशों के क्रम में तहसीलदार सदर मौ शादाब ने सदर क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विधानसभाओं में अवस्थित पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 2  सुपरवाईजर एवं 03 बीएलओ के वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।  निरीक्षण के दौरान पोलिंग बूथ पर अनुपस्थित पाए गए सुपरवाइजर, बीएलओ के वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।

जनपद देहरादून  तहसीलदार सदर द्वारा धर्मपुर स्थित मतदेय स्थल राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कक्ष संख्या 01, 3,4,2, में बूथ पर बीएलओ, राजकीय पालीटेक्निक, शिमला बाईपास मतदेय स्थल कक्ष संख्या-1, 2 में  (सुपरवाईजर),  तथा क्लेमेन्टाउन में छावनी उच्च प्राथमिक विद्यालय हाईस्कूल के कक्ष 4 बीएलओ, राजपुर रोड विधानसभा में श्री गुरूरामराय पब्लिक स्कूल में बनाये गए मतदेय स्थल पर बीएलओ, राजकीय इन्टर कालेज खुड़बुड़ा में बीएलओ, देहरादून कैन्ट विधानसभा अन्तर्गत सुपरवाईजर, भाग संख्या 44 बूथ में औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गए। अनुपस्थित पाए गए सभी बी०एल०ओ० / सुपरवाइजर के दायित्वों लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण तलब करते हुए  24 घण्टे के अन्दर  बूथ पर  उपस्थित न रहने कारण का बताने तथा  प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए   जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी के सम्मुख आख्या प्रेषित कर दी जायेगी।

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