देहरादून/उत्तराखण्ड: 20-MARCH.. 2023, खबर… राजधानी से सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए कई अहम फैसले। वही बैठक में आबकारी नीति, वित्त, राजस्व, शिक्षा, बिजली, परिवहन एवं आपदा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा के बाद लगी मोहर।
वही इस दौरान कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति के साथ ही पर्यटन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जिसमें उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति में तस्करी रोकने राजस्व बढ़ाने पर्यटन की दृष्टि से कई अहम बदलाव किए है।
मिली ताजा जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज मार्च महीने की चौथी कैबिनेट बैठक की. सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपए के आबकारी राजस्व वसूली लक्ष्य रखते हुए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में आगामी वर्ष के लिए शराब के रेट सस्ते कर दिए गए हैं। साथ ही प्रति बोतल सेस भी लगाया जाएगा।
वहीं, ठेकेदार अपनी दुकान के आवंटन को एक साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उनको 15 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा।वही इसी के साथ नई आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई इजाफा नही किया गया है ये निकटवर्ती शराब ठेके से ही ले सकेंगे। साथ ही देशी मदिरा के पव्वे कांच के बजाए अब टेट्रा पैक में मिलेगा ताकि मिलावट रोकी जा सके। समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है।
वही इस शराब में उत्तर प्रदेश से होने वाली तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब की कीमतों के 150 से 200 रुपए के अंतर को कम कर ₹ 20 किया गया है। वही इस कैबिनेट की मुहर के साथ ही अब आबकारी नीति के तहत आबकारी नीति 2023 – 24 के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए एक एक रुपए प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रुप में लिए जाएंगे। इस प्रकार कुल एक बोतल पर ₹3 सेस लिया जाएगा।
जबकि कई सामाजिक सरोकारों को भी नई नीति से जोड़ा है नई आबकारी नीति में अतिरित शुल्क प्रति बोतल 3 रुपए बढ़ाया गया है 1 रुपए महिला कल्याण के लिए 1 रुपए गो सेवा 1 रूपए युवा कल्याण के लिए 1 रुपए लगाया गया है। अंग्रेजी देशी मदिरा की कीमतों को पड़ोसी राज्य के समतुल्य किया गया है इससे तस्करी रोकने के साथ ही कीमत नियंत्रित होगी।
साथ ही डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस अब पहाड़ों में 8 लाख रुपए और मैदानी जिलों में 8 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है इसके जरिए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है! दैवीय आपदा या धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रहने वाली दुकान का जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उस अवधि का राजस्व माफ करने का प्रावधान किया गया है। राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर अब अपने जिले में स्थित शराब ठेके से ही शराब ले सकेंगे इससे डिपार्टमेंटल स्टोर की मनमानी पर लगाम लग सकेगी।