दिल्ली/देहरादून/उत्तराखण्ड: 06 JUNE.. 2023, खबर… राजधानी से सूत्रो के हवाले से मिली ताजा जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी से मिलने को दिए सात घंटे दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में फंसे आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। 5 June.2023 सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। वही इसी के साथ सिसोदिया ने छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि बीमार पत्नी सीमा से मुलाकात के लिए इजाजत मिली है। इस दौरान अदालत ने कहा कि सिसोदिया को सिक्योरिटी में सुबह 10 .00amबजे से शाम 5.00pm बजे के बीच अस्पताल या उनके घर ले जाया जा सकता है।
वही जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में अहम पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बनी रहती है कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। शनिवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट मांगी थी।
वही दो जून को भी मिली थी पत्नी से मिलने की इजाजत: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जून को मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। वही दिल्ली पुलिस सुरक्षा में शनिवार को मनीष को उनके घर ले जाया गया। इस दौरान कोर्ट ने मिलने के लिए सुबह 10.00am बजे से शाम 5.00pm बजे तक का वक्त दिया था। लेकिन सिसोदिया पत्नी से नहीं मिल सके। वही जिसमें पत्नी को पहले ही अस्पताल में भर्ती किया जा चुका था। आखिरकार वे बिना मिले ही शाम 5.00pm बजे फिर तिहाड़ आ गए।
बता दें कि 9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को किया था गिरफ्तार,,,! मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे हिरासत में है। वहीं, 9 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि आबकारी नीति में बदलाव कर गड़बड़ी की गई। लाइसेंस धारकों को गलत तरीके से लाभ दिए गए। इस काम में सिसोदिया की भूमिका अहम है, क्योंकि उनके पास ही आबकारी विभाग का प्रभार था।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका लंबित है। ईडी उनकी जमानत का विरोध कर रही है।