मेधा पाटकर की 5 महीने जेल की सजा पर रोक
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर 23 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में कार्यकर्ता मेधा पाटकर को सुनाई गई पांच महीने की कैद की सजा को सोमवार को निलंबित कर दिया। पाटकर को सजा सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) राघव शर्मा ने 1 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 389(3) के तहत सजा को एक महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया ताकि पाटकर को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मिल सके। पाटकर को दिल्ली की अदालत ने 24 मई को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था।
एक महीने से भी कम समय के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने उसकी सजा निलंबित कर दी। एएसजे सिंह ने पाटकर को जमानत भी दे दी और उन्हें ₹25,000 का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने सक्सेना को भी नोटिस जारी किया और 4 सितंबर को उनका जवाब मांगा। 2000 में सक्सेना ने पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध किया गया था। इसके बाद पाटकर ने कथित तौर पर सक्सेना के खिलाफ एक ‘प्रेस नोटिस’ जारी किया था। पाटकर के खिलाफ 2001 में अहमदाबाद की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
उन्हें सजा सुनाते हुए, जेएमएफसी शर्मा की अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता (सक्सेना) को ‘कायर’ और ‘देशभक्त नहीं’ करार देने का उनका निर्णय उनके व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र के प्रति वफादारी पर सीधा हमला था। ऐसे आरोप सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष रूप से गंभीर हैं, जहां देशभक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, और किसी के साहस और राष्ट्रीय निष्ठा पर सवाल उठाने से उनकी सार्वजनिक छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है।