दून शहर में 15 Oct. के उपरान्त सड़क खुदाई की अनुमति नही !SDM

देहरादून/उत्तराखण्ड: 03 Oct.–2023: खबर…. राजधानी से मंगलवार को देहरादून स्थित   उत्तराखण्ड वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 (ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023) के दृष्टिगत देहरादून शहर में संचालित निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई।

वही इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात अनुज, अधि0 अभि लोनिवि प्रवीन, अधि अभि सिंचाई डी.सी उनियाल, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रविन्द्र कुमार दयाल, सहायक अभियन्ता लोनिवि कपिल कुमार, सहायक अभियंता लोनिवि मुस्ताक आलम, सहायक अभियंता अनुभव नौटियाल, सहायक अभियन्ता जल संस्थान राघवेन्द्र डोभाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वही इस दौरान जनपद देहरादून  के अपर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों कों निर्देश दिए कि अपने कार्य समय से पूर्ण कर लिए तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को पेयजल, सीवर एवं अन्य निर्माण कार्य जिनके लिए सड़क की खुदाई की आवश्यकता होती है उसके लिए 15 अक्टूबर 2023 से पहले अनुमति प्राप्त करते शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण कर लिया जाए, 15 अक्टूबर के उपरान्त सड़क खुदाई की अनुमति नही दी जाएगी।

उन्होंने कहा यह देखा जाता है कि सड़क डामरीकरण उपरान्त विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सड़क खोद दी जाती है, जिससे इन भागों का उचित संघनन (Proper compaction) नही हो पाता है तथा सतह में धंसाव हो जाता है।  उन्होंने बिना अनुमति के सड़क खुदाई करने वालो पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों से आड़े-तिरछे लगे होर्डिंग्स हटाने के भी निर्देश दिए।  उन्होंने यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि लोनिवि द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में यातायात प्रबन्धन करते हुए सहयोग प्रदान करें ताकि कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के सड़क खोदे जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध “प्रिवेंशन ऑफ़ डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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