देहरादून/उत्तराखण्ड:15-FEB.. 2023, खबर… राजधानी से बुद्धवार को गौरतलब है कि विगत 9 फरवरी 2023 को देहरादून स्थित गांधी पार्क में में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और अन्य मांगो को लेकर उत्तराखण्ड बेरोजगार मंच एवं हजारो संख्या में छात्रो के धरना प्रर्दशन के दौरान हुई छात्रो व पुलिस के बीच हुए पथराव व लाठीचार्ज के बाद बेरोजगार मंच के अध्यक्ष बॉबी पवार सहित 13 युवाओ को पुलिस पथराव और उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।
वही इस दौरान कई दिन से देहरादून स्थित कचहरी परिसर के शहीद स्मारक स्थल पर बेरोजगार मंच के युवक व युवतियां बॉबी की रिहाई के लिए एवं सीबीआई की जांच की मांग को लेकर पीछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। जिसमें जिला प्रशासन व पुलिस ने कई कोशिश की छात्रो को वहा उठाने की लेकिन छात्र टससमस नही हुए उनकी मांग थी कि बॉबी पांवार को पहले जमानत दे जिसकी कोशिश में जुटे हुए थे।
वही जिसमें पुलिस की ओर से पेश वकील ने सभी की जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों के अस्पतालों में भर्ती होने का जिक्र करते हुए फिर से धारा 307 लगाने की मांग की थी। बताते चले कि कल मंगलवार को भी इस मामले में बहस हुई और बचाव पक्ष के वकील के विरोध के बाद अदालत ने पुलिस को घायलाें के इलाज के दस्तावेज पेश करने को कहा था। वही पुलिस ने जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों को अस्पतालों में भर्ती बताते हुए मुकदमे में फिर से आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) शामिल करने की मांग की। बचाव पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने आज पुलिस को घायलाें के इलाज के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।
सूत्रो के मुताबिक आज बुधवार को आज बुधवार को मामले में सुनवाई हुई। बॉबी पंवार के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल का कहना है कि पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। इस दौरान देहरादून कोर्ट में सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी समेत सात की जमानत पर अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई थी। जिसके बाद पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है।
वही इस मामले में सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट से थोड़ी देर में लिखित आदेश जारी होंगे। बॉबी समेत सात की जमानत पर मंगलवार को फैसला टल गया था। अदालत में अभियोजन की ओर से रखे गए घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट रखे गए। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा अधिकारी घायल थे तो बाद में ड्यूटी क्यों की। इसके बाद छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर कोर्ट में बहस हुई। अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताया। बचाव ने पहला ऑर्डर जारी रखने की अपील की। साथ ही सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा लगाने और 6 आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग परबहस हुई ।