भूमि धोखाधड़ी में फरार चल रहे अभियुक्तो की संपत्ति कुर्की की उदघोषणा करने उनके घर दून पुलिस पहुंची । वही जिसमें आज वादी भानु प्रकाश भट्ट पुत्र स्व० मोहनलाल भट्ट निवासी ग्राम बनगांव हाल निवासी केसर वाला रायपुर द्वारा थाना रायपुर पर दी गयी लिखित तहरीर अभियुक्त सूरत सिंह नेगी, हर्षवर्धन नेगी तथा मोहित पूरी द्वारा मजरा जोलियो स्थित सवा बीघा भूमि, जिसमे वह केयरटेकर का कार्य करते हैं, के फर्जी दस्तावेज बनाते हुए उक्त भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर भूमि पर बनी तारबाड़ को क्षतिग्रस्त करने तथा वादी के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने के संबंध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर मु०अ०सं०- 252/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2), 351(2) एवं 352 भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पुलिस द्वारा अभियोग में आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियोग में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये गए परन्तु अभियुक्तों के लगातार फरार चलने पर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (NBW) प्राप्त करते हुए उनके गिरफ्तारी हेतु सभी संभावित स्थानों पर दबिशें दी गई।
अभियुक्तों के लगातार फरार रहने के दृष्टिगत पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से तीनो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 84 BNSS की कार्यवाही हेतु आदेश प्राप्त करते हुऐ आज दिनाँक 11/08/2026 को तीनों अभियुक्तों के निवास स्थानों तथा आस पास के सार्वजनिक स्थानों/मुख्य चौराहों पर ढोल नगाड़ों के साथ उदघोषणा की प्रक्रिया कराई गई तथा अभियुक्तों के मकान के मुख्य गेट सहित मोहल्ले के मुख्य- मुख्य स्थान व चौराहो पर न्यायालय द्वारा जारी उदघोषणा के नोटिस चस्पा किए गए। मुनादी के दौरान अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने तथा ऐसा न करने पर मा० न्यायालय के आदेशानुसार उनके विरुद्ध अग्रिमि वैधानिक कार्रवाई करने संबंधित उदघोषणा की गई।
अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु रायपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।