उत्तराखण्डः 01 सितंबर 2024, रविवार को उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से छेड़खानी का गंभीर आरोप, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर राजस्व पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि भगवत बोरा ने एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें कीं। लड़की के परिजनों ने स्थानीय पटवारी चौकी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस दौरान आरोपी भगवत बोरा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह 42 वर्ष के हैं और एक 20 साल के बेटे के पिता हैं। उन्होंने कहा कि जिस लड़की के साथ घटना होने का दावा किया जा रहा है, वह रिश्ते में उनकी भांजी लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी ग्राम प्रधानों के खिलाफ RTI लगाने के बाद उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।
इस मामले में सल्ट के एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि उनके पास लड़की के साथ अश्लील हरकत की शिकायत आई है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बलात्कार के आरोप की पुष्टि केवल मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही की जा सकती है।
वही इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सैकड़ों ग्रामीण पटवारी चौकी पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि आरोपी ने लड़की के साथ बलात्कार भी किया है। हालांकि, एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस आरोप पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
इस घटना की जानकारी देते हुए अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक राजस्व पुलिस से एफआईआर नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून का पालन नहीं होना चाहिए? क्या इस तरह के मामलों में राजनीतिक प्रभाव को देख कर जांच में ढिलाई बरती जाती है? राज्य सरकार और प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।