उत्तराखण्ड: 18 जुलाई 2025 शुक्रवार को देहरादून /राजधानी में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सविन बसंल ने आपराधिक मामलों में संलिप्त 05 लोगों के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कडी कार्रवाई करते हुए जिले से दरबदर कर दिया है। यह कार्रवाई फरीद हुसैन थाना नेहरू कालोनी, आदित्य त्यागी व आसिफ थाना विकासनगर, प्रदुमन थापा एवं शादाब अंसारी थाना रायपुर देहरादून के विरूद्व की गई है। आपराधिक मामलों में संलिप्त इन 5 को गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही इन पांचों को जनपद से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराना भी आवश्यक किया गया है। धारा 3,4,5 या 6 के अधीन पारित आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है परंतु 06 माह से कम नही होगा, के दण्ड और जुर्माना दोनों का भी भागी होगा। आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कर 24 घंटे के अंदर जनपद छोड़ने और इसकी अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश जारी किए गए है।